बस्ती। व्यापारी धर्मराज गुप्ता के बेटे राहुल मद्धेशिया के अपहरण के आरोपी पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के मामले की सुनवाई सात जनवरी को एमपी-एमएएल कोर्ट में होगी। इस मामले में 22 गवाह हैं। 12 दिसंबर को 12वें गवाह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिरह होनी थी, मगर नहीं हो पाई थी। इसी गवाह से फिर जिरह की जाएगी।
एडीजे सप्तम-एमपी-एमएलए के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने 22 वर्ष पहले हुए राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के अलग हुए पत्रावली में ट्रायल शुरू की है। पीड़ित राहुल का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। 22 गवाहों में 11 गवाहों से जिरह की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 12वें गवाह से जिरह होनी है।
बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र राहुल का अपहरण छह दिसंबर 2001 को स्कूल जाते समय हो गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी सहित नौ आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अमर मणि सहित तीन आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई थी।
विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी संदीप त्रिपाठी की मृत्यु हो गई है, जबकि हनुमान शुक्ला, अजय मिश्रा, आनंद सिंह, रामविलास व जग प्रसाद वर्मा के विरुद्ध आरोप तय किया जा चुका है। ब्यूरो