बहादुरपुर। ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय डारीडीहा की प्रधानाध्यापिका मंजू देवी को मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) खाते के संचालन में अनियमितता और लापरवाही के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अनूप कुमार तिवारी ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कोटवा भरतपुर से संबद्ध किया गया है। बीएसए ने बताया कि ग्राम प्रधान सुनील चौधरी ने शिकायत की थी कि एमडीएम खाते के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के जिस सदस्य को नामित किया गया है, उसके बच्चे तीन-चार वर्ष पहले ही विद्यालय से उत्तीर्ण हो चुके हैं। जबकि एसएमसी के नियमों के अनुसार खाते के संचालन के लिए उसी अभिभावक को सदस्य बनाया जा सकता है, जिसका बच्चा वर्तमान में विद्यालय में अध्ययनरत हो।
जांच में यह भी सामने आया है कि एमडीएम खाते का संचालन ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापिका के संयुक्त हस्ताक्षर के बजाय एसएमसी सदस्य के हस्ताक्षर से किया गया। इसके लिए उच्चाधिकारियों से कोई पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई थी।
खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बहादुरपुर की जांच रिपोर्ट में एमडीएम खाते के संचालन में अनियमितताओं की पुष्टि हुई। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अधिकांश भुगतान जीएसटी युक्त बिलों के बिना किए गए थे। बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने प्रधानाध्यापिका के निलंबन का आदेश जारी किया।