बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल व दुबौलिया पुलिस ने सशक्त पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।
पुलिस कार्यालय के अनुसार, दुबौलिया थाने में 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में सनोज निवासी सोनैसा थाना महराजगंज जनपद अयोध्या के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश पष्टम/ विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की कोर्ट ने आरोपी सनोज को दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं गौर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट से संबंधित मुकदमे में आरोपी ओम प्रकाश निवासी धनघटा थाना गौर को न्यायालय ने दोष सिद्ध पर कारागार में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। उसके खिलाफ पुलिस ने 2009 में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। संवाद