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Basti News: गोहत्या गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, तीन आरोपियों पर प्राथमिकी

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नगर बाजार। नगर थाना पुलिस ने गोहत्या के संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य आर्थिक लाभ के लिए अंतर जनपदीय स्तर पर गोवंशीय पशुओं के वध जैसे संगठित अपराध में संलिप्त थे।
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पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना दिलीप निवासी खुटहन, थाना नगर है। गिरोह के अन्य सदस्य मेराज निवासी साफियाबाद, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर तथा पंचम निवासी नेऊरीगाढ़ा कुसरौत, थाना नगर है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह आर्थिक लाभ के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में घूम-घूमकर गोवंशीय पशुओं की हत्या करता था। पुलिस का कहना है कि गिरोह की गतिविधियों से क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल था, जिससे लोग इनके खिलाफ शिकायत या गवाही देने से भी कतराते थे।
नगर थाना के अभिलेखों के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से गोहत्या निवारण अधिनियम और आयुध अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। थाना प्रभारी रामप्रसाद यादव ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण और अपराधों के आधार पर तैयार गैंग चार्ट दो जुलाई को क्षेत्राधिकारी सदर के माध्यम से भेजा गया था। समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने 31 जुलाई को गैंग चार्ट को मंजूरी दी। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत तीनों आरोपियों के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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