बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति न्यायालय प्रथम ने जानलेवा हमले के मामले में बाबूलाल पुत्र मतई, सर्वजीत पुत्र बाबूलाल, राजेश पुत्र बाबूलाल और प्रदीप पुत्र स्व. राजकिशोर निवासी लखनौरा, थाना पुरानी बस्ती को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक को 17, हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर प्रत्येक को एक वर्ष दस माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
लखनौरा निवासी चंद्रभूषण ने 23 जून 2022 को शाम 8:30 बजे हुई घटना के संबंध में केस दर्ज कराया था। कहा था कि पुरानी रंजिश में अभियुक्तों ने चंद्रभूषण के परिवार के रजनीश, रोहित, लता, मुस्कान और माता सोहबती पत्नी लालमती को मारा-पीटा। रजनीश बेहोश होकर गिर गया और परिवार के अन्य सदस्य चोटिल हुए। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय ने गंभीरता से सुनवाई करते हुए सजा का आदेश दिया। संवाद