हर्रैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने सोमवार को छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल पहले हुई मारपीट के मामले में आरोपी एक महिला समेत चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सभी को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन के अनुसार, छावनीक्षेत्र के हियारुपुर गांव निवासी अब्दुल रउफ पुत्र मुंशीरजा ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि 30 नवंबर 2016 की दोपहर शहदुनिशा ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रही थीं। अजमत अली, अरबाज अली, मधुरा और रज्जव अली लाठी-डंडा व लोहे का बांका हाथ में लेकर गाली देते हुए खेत जोतने से मना करने लगे। आक्रामक होकर ट्रैक्टर को तोड़ने फोड़ने लगे।
बीच-बचाव करने पहुंचे उनके पिता मुंशी रजा को मारापीटा। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने छावनी थाने में आरोपियों पर केस दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकारी ने चारों आरोपियों को दोषी पाया। प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। संवाद