बस्ती। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा की अदालत ने रुधौली थाना क्षेत्र के ग्राम डडवा में घटित गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपियों को 10 वर्ष की सजा और प्रत्येक को 16-16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। यदि अर्थदंड अदा नहीं किया गया तो तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामले में पीड़िता कुसुमलता ने थाना रुधौली में लिखित तहरीर दी थी कि 27 अप्रैल 2020 को उसके रिश्तेदार राजनारायण चौधरी, अखिलेश कुमार, अमरेश कुमार और राधिका देवी ने जमीनी विवाद को लेकर उसके पति राजेंद्र कुमार चौधरी को खेत में मारपीट कर गाली-गलौज की। पीड़िता ने उन्हें बचाने प्रयास किया, लेकिन सभी ने उस पर भी हमला किया। इस घटना में उसके पति को गंभीर चोटें आईं, जिनसे उनकी जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई।
विवेचना के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए और घटनास्थल का साइट प्लान तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों को सजा सुनाई।