डीएम ने उड़नदस्ता टीम के साथ बैठक कर दिए निर्देश, प्रत्येक विधानसभा में सक्रिय रहेंगी तीन टीमें
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। उड़न दस्ता टीम सक्रिय कर दी गई है। प्रमुख चौराहों, मार्गों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस दौरान नकद धनराशि, अफीम, हिरोइन, गांजा, कोकीन, ड्रग तथा शराब एवं आपत्तिजनक वस्तुओं के आवागमन पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी।
डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने उड़न दस्ता टीम के सदस्यों के साथ सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। उन्होंने टीम में तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों का परिचय कराते हुए निर्देश दिए कि वाहन की जांच के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वाहन में बैठे लोगों के प्रति विनम्र एवं शालीन व्यवहार करना होगा। महिला सवारी की जांच किसी महिला पुलिस कर्मी से कराई जाएगी। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
उन्होंने बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित मजिस्ट्रेट सुनील दत्त का वेतन रोकने एवं प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। यदि कोई व्यक्ति समुचित रसीद या उससे संबंधित कागज प्रदर्शित करता है तो उसे नहीं रोकना है। यदि वह रसीद या कागज नही दिखा पाता है तो इसकी सूचना तत्काल नोडल अधिकारी को देना होगा। बताया कि बस्ती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में निगरानी के लिए 15 उड़न दस्ता टीम तैनात की गई है। यह टीमें 24 घंटे भ्रमणशील रहेंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन टीम सक्रिय रहेंगी। प्रत्येक टीम आठ घंटे ड्यूटी करेगी। क्षेत्र में उपलब्ध डाकबंगले में उनका कैंप कार्यालय होगा।
एडीएम/ उपजिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चंद्र ने निर्देश दिए कि उड़न दस्ता टीम निर्धारित विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी। टीम में शामिल मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के आचरण की शिकायत होने पर उनके कार्यालय में अपील की जा सकती है। एएसपी ने ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रत्येक टीम में एक पुलिस ऑफिसर तथा तीन कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारी जांच की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शुरू करेंगे। नोडल अधिकारी/ मुख्य कोषाधिकारी अशोक प्रजापति ने बताया कि माल पकड़े जाने की सूचना ईएसएमएस एप पर अपलोड की जाएगी। 50 हजार रुपये से अधिक नकदी पाए जाने पर और स्रोत या साक्ष्य दिखाने होंगे। 10 हजार रुपये से अधिक कीमत का गिफ्ट, गैरकानूनी वस्तु, पोस्टर, पंपलेट पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।