बस्ती। अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय ने जानलेवा हमले में दो लोगों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने इसी मामले के दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि मुंडेरवा क्षेत्र के पकड़ी चंदा गांव में 28 जनवरी 2017 की सुबह महिलाओं में वाद-विवाद होने लगा।
सुभाष उनके भाई रामसूरत, मिठ्ठल व लवकुश दूसरे पक्ष के लोगों को मारने-पीटने लगे। बीच-बचाव करने आईं महेश की पत्नी दीपा और चाचा बाबूलाल को भी मारापीटा। चोटों के चलते बाबूलाल की मौत हो गई।
न्यायालय ने गंगाराम व मिठ्ठल को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। सुभाष उसके सगे भाई रामसूरत को दोषी मानते हुए दंडित किया है। संवादक