संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) प्रमोद कुमार गिरि ने सिपाही पर हमले के आरोपी अखिलेश कुमार को पांच वर्ष का साश्रम कारावास व सात हजार 500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी वेद प्रकाश पांडेय ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि डायल 112 में तैनात सत्येंद्र नाथ यादव ने लालगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि पांच अक्तूबर 2020 को 112 पर मुंडेरवा क्षेत्र के गंगौरा गांव निवासी अखिलेश कुमार ने सूचना दी कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। कॉल लोकेशन के आधार पर सिपाही सत्येंद्र नाथ टीम के साथ थाल्हापार शिवमंदिर पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति मिला।
पूछताछ में उसने कुबूल किया कि फोन उसी ने किया था। कारण जानने पर वह उत्तेजित हो गया और मंदिर से त्रिशूल लेकर उनके ऊपर हमला कर दिया। त्रिशूल सत्येंद्र नाथ के सिर के पिछले हिस्से में घुस गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। टीम के अन्य पुलिस कर्मियों ने उन्हें व अखिलेश को लेकर थाने पहुंचे। लालगंज पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना न्यायालय में प्रेषित किया। मामले में छह गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी अखिलेश को पांच साल की सजा सुनाई। प्रतिरक्षा साक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही हुई।