अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोप में पिता-पुत्र को पांच साल कठोर कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अपर शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि आवास विकास कॉलोनी निवासी ब्रह्मानंद ने 15 अगस्त 2009 को कोतवाली में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी लक्ष्मीकांत मौर्य व उनके बेटे अविनाश मौर्य व अन्य ने एक राय होकर घर में घुस आए। वादी की पत्नी शांति देवी को गाली देते हुए लोहे की राड से सिर पर वार कर लहूलुहान कर दिया। बचाने के लिए आए वादी व उसकी बेटी को भी मारापीटा। शांति देवी को मरणासन्न हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट मेंं दाखिल किया। इसी घटना को लेकर लक्ष्मी कांत मौर्य ने कोतवाली में विपक्षी ब्रह्मानंद, जया यादव, ब्रजेश यादव पर मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया था। ट्रायल के दौरान ब्रजेश यादव की मौत हो गई। कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।