बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले में पिता और चार सगे भाइयों को चार वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 9500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के वागडीह के सुखदेव ने गांव के बृजराज व उनके लड़के बसंत, राजेंद्र, हरीश, संजय के विरुद्ध न्यायालय के माध्यम से केस दर्ज कराया था। 6 मार्च 2014 को दोपहर लगभग 01 बजे उसकी सहन की जमीन पर कब्जा करने आए और गाली देते हुए न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र वापस लेने के लिए कहा। विरोध करने पर उसे तथा उसकी माता दुर्गावती को घर में घुस कर मारने लगे। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद