बस्ती। श्रावस्ती जिले में तैनाती के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहकर पैतृक गांव में बवाल करने के आरोप में बर्खास्त सिपाही यमुना प्रसाद को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर कर दिया गया है। इस बाबत अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है।
एडीएम कमलेश चंद्र ने आदेश में कहा है कि यमुना प्रसाद जनपद की सीमा के बाहर जहां रात्रि निवास करेगा, उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देगा। बिना उनकी अनुमति के जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। उसके खिलाफ लालगंज थाने में हत्या का प्रयास, मारपीट कर घायल करने समेत अन्य धाराओं में तीन केस दर्ज हैं। 2022 में श्रावस्ती में ड्यूटी के दौरान वहां से अनुपस्थित रहकर यमुना प्रसाद ने लाइसेंसी असलहे की धौंस दिखाकर मारपीट की थी। संवाद