बस्ती। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर बुधवार को निर्णय होने की संभावना है। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में अमरमणि की तरफ से उनके अधिवक्ताओं ने सोमवार को सुनवाई के दौरान बहस की। न्यायाधीश ने आगे की बहस व उस पर निर्णय सुनाने के लिए 10 जुलाई की तारीख दी है।
इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबोधित तीन पन्ने के नोटरी शपथ पत्र में अमरमणि की तरफ से जमानत देने के पक्ष में तमाम दलीलें दी गई हैं। कहा गया है कि केस के वादी की मृत्यु हो चुकी है। पीड़ित राहुल मद्धेशिया की तरफ से 21 जून को अदालत में स्वयं हाजिर होकर सुलहनामा दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि उनके अपहरण में अमरमणि त्रिपाठी की भूमिका नहीं है। अमरमणि को जानता-पहचानता नहीं हूं और न कभी मिला हूं। यह भी कहा है कि जो आपराधिक इतिहास पुलिस दिखा रही है, उनमें से अधिकतर केस समाप्त हो चुके हैं। संवाद