बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामदरश, सदस्य वन्दना मिश्रा एवं
महादेव प्रसाद दूबे ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डीलर बस्ती गैस सर्विस और
उसमे मैनेजिंग डाइरेक्टर को गैस सिलेंडर के लीकेज से परिवादी के घर में
आग लग जाने के मामले में 30 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
इसके अलावा 60 दिन के अंदर नया गैस सिलेंडर भी देना होगा।
कोतवाली
थाना क्षेत्र के शिवनगर तुरकहिया निवासी अजय कुमार शुक्ल ने प्रोपराइटर
बस्ती गैस सर्विस एवं कम्पनी के एमडी सहित चार के विरूद्ध परिवाद दाखिल कर
कहा कि वह विपक्षी के यहां एलपीजी गैस का उपभोक्ता है। एजेंसी ने सात
अप्रैल 2012 को त्रुटिपूर्ण गैस की आपूर्ति करया और नौ अप्रैल को
परिवादी की पत्नी खाना बनाने के लिये चूल्हा कनेक्ट लाइटर दबाया तो आग लग
गई।
जिससे पत्नी झुलस गई और घर में आग लग गई। तब नोटिस देकर चार
लाख 50 हजार क्षतिपूर्ति की मांग की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के
आधार पर फोरम ने यह माना कि सिलेंडर को सील करने में बरती गई लापरवाही के
कारण लीकेज हुआ और आग लगी, जो विपक्षी की गई सेवा में कमी है।