बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने घर के बाहर सो रहे प्रेमी पर तेजाब फेंकने की आरोपी को 14 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक आनंद प्रिय मौर्य ने 29 सितंबर 2013 की घटना का अदालत को संक्षिप्त ब्योरा अदालत पटल पर रखा। इसमें कहा गया है कि कप्तानगंज थाने के बरहपुर की एक युवती का कुछ दूरी पर स्थित पढ़नी निवासी शैलेंद्र कुमार का दो वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कुछ महीने बाद जब युवती ने शैलेंद्र से शादी का प्रस्ताव रखा तो वह भड़क उठा। शादी से इन्कार करते हुए उसने प्रेमिका से मुंह मोड़ लिया। इससे झुंझलाई प्रेमिका रजनी 29 सितंबर 2013 की रात अपने घर के सामने सो रहे प्रेमी पर तेजाब उड़ेलकर भाग गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों के मद्देनजर गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर सजा मुकर्रर कर दी।