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Basti News: आधार से लिंक न होने के चलते निष्क्रिय हुए 40 हजार पैन कार्ड

Sat, 06 Jan 2024 12:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। आधार से पैन कार्ड लिंक न कराने के कारण जिले में करीब 40 हजार पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं। दोबारा इन्हें आधार से लिंक कराते हुए सक्रिय कराने पर संबंधित को एक हजार रुपये की फीस देनी पड़ रही है। जन सेवा केंद्रों पर जाकर पैन को दोबारा सक्रिय कराने पर 1200 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। पैन निष्क्रिय होने से तमाम बैंकों ने ग्राहकों के खाते से लेनदेन बंद कर दिया है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 2021 से ही निर्देश दे रहा है। सीबीडीटी पैन को आधार से लिंक कराने के लिए करीब पांच बार डेडलाइन बढ़ा चुका है। आखिरी बार जुलाई 2023 में इसकी अंतिम समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2023 की गई थी। मगर, निर्धारित समयावधि में करीब 40 हजार लोगों ने आधार लिंक कराने में रुचि नहीं ली। इससे इनके पैन को सीबीडीटी ने निष्क्रिय कर दिया। इसकी वजह से बैंकों ने इन लोगों के खाते से लेनदेन रोक दिया है। इसके बाद सक्रिय पैन धारक अब एक हजार रुपये की निर्धारित फीस देकर आधार से लिंक करा रहे हैं।
खुद भी कर सकते हैं पैन को आधार से लिंक
जिनका पैन निरस्त हो चुका है वह खुद आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आधार लिंक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले आयकर की बेवसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक कर पैन, आधार व मोबाइल नंबर डालकर क्लिक करने पर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वेबसाइट पर डालकर वेरीफाई करने पर अंदर रिसीप्ट 500 पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक हजार रुपये भुगतान करने का ऑप्शन आएगा। वेबसाइट पर यूपीआई अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने के बाद पैन दो दिन में दोबारा सक्रिय हो जाएगा। पैन सक्रिय होने के बाद पुन: वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार सेक्शन को क्लिक करें और पूछी गई जानकारी भरकर सबमिट कर दें। दो दिन में पैन आधार से सक्रिय हो जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आधार में अंकित जानकारी सही है। अन्यथा डाटा मिसमैच होने पर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी रिजेक्ट हो जाएगी।
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पैन आधार लिंक न होने पर आ रही समस्या
-इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
-लंबित इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएगा।
-निष्क्रिय पैन वाले शख्स का लंबित इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा।
-बैंकों का खाता बंद हो जाएगा।
-पैन निष्क्रिय होने पर बढ़ी दर पर टैक्स देना पड़ सकता है।
सरकार ने चार-पांच बार पैन आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि बढ़ा चुकी है। इसके बाद भी ग्राहक इसमें रुचि नहीं लिए। पैन कार्ड निरस्त होने के बाद बैंकों ने खाता बंद फ्रीज कर दिया। पैन कार्ड सक्रिय कराकर बैंक खाते की केवाईसी कराएं तब जाकर लेन देन शुरू होगा।
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-आरपी मौर्य,
लीड बैंक मैनेजर
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