हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन ने मुंडेरवा में दुकानों को गिरवाया-संवाद
- फोटो : जगतजीत इंटर कॉलेज में अमर प्रकाश को मिठाई खिलाते प्रधानाचार्य।
मुंडेरवा। बस्ती कांटे मार्ग के कुसम्हा चौराहे के पास हाईकोर्ट के आदेश पर लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने अपने जमीन पर बनाए गए मकान को शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर छह कमरों को ध्वस्त कराया गया। निर्माण को लेकर लालचंद्र मोदनवाल निवासी महराजगंज थाना कप्तान गंज जिला बस्ती द्वारा हाईकोर्ट में वाद दाखिल था।
हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए 30 मार्च 2026 को जमीन को चार सप्ताह में खाली करने का आदेश दिया था। न्यायालय के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 21 अप्रैल तक स्वतः जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया और साथ ही यह निर्देशित किया गया यदि तय समय जमीन खाली नही किया तो प्रशासन खुद खाली कराएगा और खाली करवाने में आने वाला खर्च भी आप से ही वसूला जाएगा। नायब तहसीलदार बीर बहादुर सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था। जिसके आधार पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर से अवैध निर्माण हटाया गया है।