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Basti News: आरटीआई में अधूरी सूचना देने का आरोप, उप निदेशक कृषि से की प्रथम अपील

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बस्ती। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूरी जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक ने उप निदेशक कृषि के यहां प्रथम अपील दाखिल की है। आरोप है कि जिला कृषि अधिकारी से पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी लेकिन आधी-अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई। जबकि निर्धारित व्यय को जमा करने के लिए वह तैयार है।
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आवेदक ने 22 सितंबर को दिए अपील पत्र में बताया कि जुलाई में जन सूचना अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी से पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगाया था। आरोप है कि जन सूचना अधिकारी की ओर से तीन बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई। सूचना उपलब्ध कराने के लिए होने वाले खर्च को जमा करने की सहमति देने के बाद भी सभी बिंदुओं पर सूचना नहीं दी गई।
आवेदक के अनुसार, 15 सितंबर को जन सूचना अधिकारी का पत्र मिला। इसमें बताया गया कि सूचना के बिंदु चार और पांच उप निदेशक कृषि से संबंधित हैं। आवेदक का कहना है कि नियमानुसार यदि मांगी गई सूचना संबंधित जन सूचना अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो आवेदन को पांच दिन के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी को स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अपील में राजकीय बीज भंडार बनकटी के प्रभारी के दो पत्रों में हस्ताक्षर अलग-अलग होने का भी उल्लेख किया गया है। आवेदक ने सभी पांच बिंदुओं पर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने की मांग की है।
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जितना शुल्क जमा किया, उतनी ही सूचना दी गई
जिला कृषि अधिकारी डॉ. बीआर मौर्य ने बताया कि सूचना पर आने वाले व्यय के लिए आवेदक को पत्र लिखा गया था। आवेदक ने जितना पैसा जमा किया था, उसके अनुरूप सूचना उपलब्ध कराई गई है।
कोट:::
आवेदक की ओर से प्रथम अपील की गई है। जन सूचना अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उप निदेशक स्तर से संबंधित जो सूचना उपलब्ध है, उसे भी समय से आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाएगा। -अशोक कुमार, डीडी कृषि, बस्ती
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