बस्ती। कृषि विभाग ने अपंजीकृत येलो फास्फोरस चूहा मार दवा (कृंतकनाशक) की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध कर दिया है। इसकी बिक्री किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी रत्नशंकर ओझा ने बताया कि अपर कृषि निदेशक कृषि रक्षा ने येलो फास्फोरस बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश दिए हैं। यह अपंजीकृत चूहा मार दवा है। इस पर उन्होंने सभी कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वह अपंजीकृत येलो फास्फोरस थ्री पर्सेंट पेस्ट का क्रय-विक्रय तत्काल बंद कर दें।
उन्होंने दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान पर उत्पाद की बिक्री अथवा भंडारण पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को केवल पंजीकृत एवं अनुमोदित कीटनाशकों की ही बिक्री करें।
मृतक मोहम्मद समीर। संवाद