बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विजय कटियार ने चरस रखने के मामले में आरोपी अवधेश कुमार निवासी सराय घाट थाना कोतवाली बस्ती को साक्ष्य के अभाव में शुक्रवार को दोष मुक्त कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता ने न्यायाधीश ने बताया कि एक सितंबर 2015 को छावनी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार गौतम मय टीम के साथ हाईवे स्थित भदोई गांव के पास अवधेश कुमार को एक किलो 600 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अवधेश पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। कोर्ट ने पत्रावली में आगे की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन अवधेश कुमार की ओर से कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं था। उन्होंने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि रुपये के अभाव में बचाव के लिए अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं।
इस पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रजनीश मिश्र ने निशुल्क न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता शैलजा पांडेय व कौशल किशोर श्रीवास्तव को पैरवी के लिए पत्रावली भेजा। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अवधेश कुमार को पुलिस ने झूठे केस में फंसाया है, वह निर्दोष है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। संवाद