बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने 13 मई को गिरफ्तार किए गए अरुणाचल प्रदेश से 1.30 क्विंटल गांजा लाकर बेचने वाले चार तस्करों को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी दोषी सूरज को 15 वर्ष कठोर कारावास और तीन लाख रुपये अर्थदंड अदा करने का हुक्म दिया है। तीन सहयोगियों को 10-10 वर्ष कठोर कैद व दो-दो लाख रुपये अर्थदंड अदा करना होगा।
अभियोजन के अनुसार लालगंज थाने की पुलिस ने 13 मई 2025 को स्वाट टीम के साथ छापा मारकर लालगंज थानाक्षेत्र के शोभनपार ईंट-भट्ठे के पास दबिश देकर ट्रक व कार में छिपाए 105 पैकेट में करीब एक क्विंटल 30 किलोगांजा, एक कार, पिस्टल, करीब एक लाख रुपये नकदी बरामद किया था। वहां से शोभनपार निवासी सूरज चौधरी व शाहिद अली, जौनपुर जिले के खुटहन थानाक्षेत्र के निरंजनपुर निवासी हनुमान यादव और चंदौली जिले के धानापुर थानाक्षेत्र के तोरवा गांव निवासी श्याम राज को गिरफ्तार किए गए थे।
पुलिस ने तफ्तीश के बाद चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें विवेचक ने बताया कि चारों अरुणाचल प्रदेश से गांजा लाकर बिचौलियों के माध्यम से बेचते हैं। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के मद्देनजर न्यायालय ने चारों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सूरज को दो वर्ष और अन्य तीनों को 18-18 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद