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पत्नी हत्या के आरोपी को उम्रकैद

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पत्नी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद
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फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कविता मिश्रा की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम अनुज भास्कर ने कोर्ट में घटना का विवरण रखा। बताया कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के मुजहना निवासी राम फेर चौधरी ने एसओ मुंडेरवा को तहरीर दी। बताया कि 15 अप्रैल 2015 को बहन कमलावती की मेढ़ा मंझारी थाना मुंडेरवा निवासी पति सुनील कुमार चौधरी से आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ने पर सुबह आठ बजे बहनोई सुनील ने लोहे की पाइप से कमलावती के सिर पर मार कर हत्या कर दी। इस बात की सूचना गांव के लोगों ने मेरे मोबाइल पर दी। गांव के कुछ लोगों के साथ बहन की ससुराल पहुंचा। वहां शव दरवाजे पर था। रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होकर सुनील कुमार चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से दहेज हत्या व महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। न्यायालय ने हत्या और विवाह संबंधी जुर्म में आरोप पत्र तय होने के बाद अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा रामफेर चौधरी सहित आठ गवाहों के बयान हुए। बचाव पक्ष ने आरोपों से इन्कार कर झूठा फंसाए जाने की बात कही। गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने सुनील चौधरी को हत्या के जुर्म में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जबकि अन्य आरोप में दोष मुक्त कर दिया।
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