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Basti News: खाद्यान्न वितरण में लापरवाह 60 दुकानदारों पर एक-एक हजार अर्थदंड

Sun, 23 Nov 2025 01:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने पर जिले के 60 उचित दर विक्रेताओं पर कार्रवाई हुई है। विभाग ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदारों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उनके जमानत की धनराशि में से शासन के पक्ष में यह धनराशि जब्त की गई है।
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डीएसओ विमल कुमार शुक्ल ने बताया कि शासन के निर्देश पर माह-नवंबर 2025 में खाद्यान्न वितरण के लिए आठ नवंबर से 25 नवंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। जिसके आलोक में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि जनपद का वितरण प्रतिशत 84.85 है, जबकि प्रदेश का औसत वितरण 88.20 प्रतिशत है। समीक्षा में पाया गया कि कतिपय उचित दर विक्रेताओं द्वारा 22 नवंबर तक 60 प्रतिशत से भी कम खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जिससे जनपद की रैंकिंग प्रभावित हो रही है।
उक्त 60 प्रतिशत से कम वितरण करने वाले उचित दर विक्रेताओं के जमानत की धनराशि में से एक-एक हजार रुपये शासन के पक्ष में जब्त करते हुए कठोर चेतावनी दी गई कि यदि वितरण की अंतिम तिथि तक शत-प्रतिशत वितरण नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध समसामयिक नियमों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि गौर ब्लॉक के 15, परशुरामपुर के 21, कप्तानगंज के आठ, हर्रैया के चार, विक्रमजोत के छह और दुबौलिया के छह उचित दर विक्रेता जिनके द्वारा 60 प्रतिशत से कम वितरण किया गया है, उनकी जमा जमानत की धनराशि में से एक-एक हजार शासन के पक्ष में जब्त कर दिया गया है।
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इन ब्लॉकों में वितरण की स्थिति
बहादुरपुर, विक्रमजोत, हर्रैया एवं परशुरामपुर ब्लॉक में सर्वाधिक कम 82 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जिनके पूर्ति निरीक्षकों को कठोर चेतावनी दी गई है कि यदि वितरण की अंतिम तिथि 25 नवंबर वितरण का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं कराया गया तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल एप के माध्यम से वितरण की देखेंगे स्थिति
मोबाइल एप के माध्यम से उचित दर दुकानों के वितरण का निरीक्षण भी किया जाना है, जिसमें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष उचित दर की दुकानों का निरीक्षण पूर्ण नहीं किया गया है। डीएसओ ने बताया कि रैंडम कतिपय उचित दर विक्रेताओं के ऑनलाइन निरीक्षण में पाया गया कि उचित दर की दुकानों पर विक्रेताओं द्वारा स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं किया जा रहा है, दुकान के स्टॉक बोर्ड पर उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, जिसके क्रम में गौर की ग्राम पंचायत कनुगाई बुजुर्ग, पैकोलिया पाली, आमा भुइलापार, चकचई, डुहवा, गौर, बभनगांवा कला, परशुरामपुर की ग्राम पंचायत अहिरौली एवं सलेमपुर पांडेय, सांऊघाट की ग्राम पंचायत बागडीह, सांऊघाट एवं हड़िया तथा नगर पालिका परिषद बस्ती स्थित दयाराम शास्त्री पर कार्रवाई की गई।
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