बस्ती। आरटीआई के तहत मांगी जा रही जानकारी देने को लेकर अधिकारी लापरवाही
बरत रहें हैं, इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है।
तीन साल
में भी सूचना उपलब्ध न कराने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर
सिंह ने भूमि संरक्षण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिलाधिकारी को अधिकारी के वेतन से तीन समान किस्तों में जुर्माने की रकम
वसूलने को कहा गया है।
तीन साल पहले शिव शंकर पांडेय ने भूमि
संरक्षण अधिकारी से जन सूचना अधिकार के तहत विभाग से संबंधित जानकारी मांगी
थी। जब काफी दिन बाद सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
इसकी शिकायत
राज्य सूचना आयुक्त से की गई। 17 जनवरी को सूचना आयुक्त ने जुर्माना लगाने
का नोटिस जारी किया। इसके बाद भी सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने
भूमि संरक्षण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएम से कहा
है कि जुर्माने की रकम संबंधित अधिकारी के वेतन से तीन समान किस्तों में
वसूली जाए।