कैली अस्पताल को भू स्वामियों के भुगतान का आदेश
फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश कविता मिश्रा ने कोतवाली थाना क्षेत्र के कैली गांव स्थित ओपेक अस्पताल के लिए अधिग्रहीत जमीन का नए सिरे से मुआवजा देने का आदेश दिया है। चिकित्सालय प्रशासन को दिए गए आदेश में कहा गया है कि अधिग्रहीत अधिकारी द्वारा आवासीय दर से लगाई गई कीमत को कोर्ट ने 1.20 लाख प्रति बीघा निर्धारित किया है।
उक्त जमीन के स्वामी श्रीपत सहित 22 लोगों ने डीएम को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे डीएम ने जिला जज को संदर्भित कर दिया। आवेदकों का कहना था कि जमीन की कीमत बिना विधिक कार्रवाई व तथ्यों के अवलोकन के ही मनमाने ढंग से तय कर दी गई, जबकि सभी भूखंड सड़क के किनारे व महत्वपूर्ण थे। जमीन की कीमत का निर्धारण बेहद कम किया गया और भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने अर्जित प्लाट की क्षतिपूर्ति निर्धारण में तथ्यों की अनदेखी की। सभी पत्रावलियों के अलग-अलग संदर्भ कोर्ट ने बनाए, लेकिन सभी वादों के सुनवाई का आदेश एक साथ करने का निर्णय जिला जज ने लिया। इसमें श्रीपति का केस मुख्य वाद माना गया। तथ्यों के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने जमीन की कीमत उस समय के दर से दी जाए।