फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बीस वर्ष की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बीस वर्ष की सजा
विज्ञापन

बस्ती। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष कोर्ट पॉक्सो के न्यायाधीश बृजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर जबरन दुष्कर्म के मामले में दोषी प्रयागराज जिले के थाना घुरपुर ग्राम पवर निवासी मोहम्मद कैफ सिद्दीकी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 58 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। यह संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। इसे अदा न करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वंदना चौधरी व अरविंद पांडेय ने न्यायालय को बताया कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ अगस्त 2021 शाम छह बजे किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसका मुकदमा पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था। पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए घर के निकट ही शौच के लिए गई थी। जब वह काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। तो पता चला कि सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से मोहम्मद कैफ से वह जुड़ी थी, जो घटना के दिन वहां कार लेकर शाम छह बजे पहुंचा। किशोरी को वह अपनी गाड़ी पर बहला फुसला कर बैठा लिया जिसे गांव के लोगों ने देखा भी था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। गाड़ी नंबर से आरोपी का पता चला। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर न्यायालय में पेश किया। अधिवक्ताओं के तर्क और किशोरी के बयान व मेडिकल परीक्षण के आधार पर न्यायालय ने मो. कैफ को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें