किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष की कैद
बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मोनू उर्फ लक्ष्मीकांत को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जिला शासकीय फौजदारी सहायक अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अदालत को बताया कि मामला कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एक व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि घटना 20 मई 2020 की सुबह साढ़े 11 बजे की है। प्रार्थी अपने बेटे को लेकर खेत में काम करने गया था और पत्नी दुकान से सामान खरीदने गांव में चली गई। घर पर अकेली नाबालिग पुत्री थी।
उसी समय घर खाली देखकर गांव के मोनू उर्फ लक्ष्मीकांत ने घर में घुसकर उसकी 14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया। पीड़ित का बयान व जांच के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने सजा सुनाई।