बस्ती। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रकाश चंद्र वर्मा का दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा।
अदालत को एडीजीसी अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि एक महिला ने कलवारी थाना में तहरीर देकर बताया कि 4 जुलाई 2024 को उनकी 5 साल की बेटी पढ़ने के लिए एक स्कूल गई थी। विद्यालय शिक्षक प्रकाश चंद्र वर्मा निवासी सुल्तानपुर थाना कलवारी ने मासूम को गोद में उठाकर खिलाने के बहाने उसके साथ छेड़खानी की, इससे उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगा। मासूम रोते हुए घर पहुंची और आपबीती बताई।
इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। मासूम के मेडिकल परीक्षण, मजिस्ट्रियल बयान और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में 17 महीने तक ट्रायल चला। न्यायाधीश ने तथ्यों के आधार पर इसे जघन्य अपराध मानते हुए शिक्षक को दोषी ठहराया।