बरेली। शाहजहांपुर निवासी विधि छात्रा की हत्या के मामले में वांछित वकील यश साहू ने बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में समर्पण कर दिया। उसकी अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद और जिला न्यायालय से खारिज हो चुकी थी। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
यश साहू पर साथी वकील के साथ मिलकर विधि छात्रा की हत्या करने का आरोप है। वह कोतवाली क्षेत्र में दर्ज इस मामले में वांछित चल रहा था। विवेचक इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस की सक्रिय पैरवी के कारण यश को 28 सितंबर को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई थी। इससे पहले मामले के मुख्य आरोपी अधिवक्ता गौरव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह भी जेल में है और उसकी जमानत याचिका भी जिला न्यायालय से खारिज हो चुकी है। विवेचक के अनुसार, अधिवक्ता यश साहू और गौरव सिंह ने मिलकर विधि छात्रा की हत्या कर शव को रामगंगा नदी में फेंक दिया था।