- दहेज की खातिर धारदार हथियार से विवाहिता की हत्या का मामला
बरेली। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में गवाह को कोर्ट में न पेश करने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने इंस्पेक्टर नवाबगंज राजकुमार शर्मा से दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। दो दिन में स्पष्टीकरण न देने पर थानेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है।
घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र में करीब आठ माह पूर्व हुई थी। पति समेत अन्य ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न हाेने पर धारदार हथियार से हमला कर विवाहिता की हत्या कर दी थी। मामले में नवाबगंज इंस्पेक्टर की ओर से गवाहों को पेश नहीं किया गया। न्यायालय ने बृहस्पतिवार काे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नवाबगंज थानाध्यक्ष राजकुमार शर्मा की ओर से गवाहों को नहीं पेश किया जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि थानाध्यक्ष की ओर से न्यायिक कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। थानाध्यक्ष के इस आचरण से विचाराधीन मामलों में अनावश्यक विलंब होता है। इससे आरोपी पक्ष की ओर से आसानी से गवाहों को तोड़ने का अवसर मिल जाता है। संवाद