बरेली। घर, दुकान, मकान और प्लॉट के लिए एक अगस्त से लागू होने वाले नये सर्किल रेट को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। अधिकारियों के मुताबिक इस बार सिर्फ उन्हीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ही दस फीसदी सर्किल रेट बढाए जाएंगे, जहां सर्वाधिक बैनामे हुए हैं।
एआईजी स्टांप तेज सिंह यादव के मुताबिक नियमानुसार प्रतिवर्ष सर्किल रेट बढ़ाए जाने का शासनादेश है। लिहाजा, प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है। बीते वर्ष करीब छह साल बाद नये सर्किल रेट तय हुए थे। जिले के 80 फीसदी शहरी और ग्रामीण इलाकों में पांच से 15 फीसदी के बीच सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। अबकी बार प्रत्येक तहसील के 50 शहरी और 50 ग्रामीण इलाकों में ही दरें बढ़ना प्रस्तावित हैं। इनमें भी उन इलाकों को ही शामिल किया गया है, जहां बीते वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक बैनामे हुए हैं। व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।
बताया कि प्रस्तावित सर्किल रेट तैयार हो चुका है। सूची एडीएम वित्त एवं राजस्व, एआईजी स्टांप कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे कोई भी देख सकता है। प्रस्तावित दर पर 22 जुलाई तक आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। इनका निस्तारण 25 जुलाई को होगा। एक अगस्त से नई दरें लागू होंगी। ब्यूरो