2.20 वोटरों को भेजे जाएंगे नोटिस
नो-मैपिंग वाले वोटरों की संख्या 2.20 लाख है। इन्हें 27 फरवरी तक नोटिस जारी करके निस्तारण किया जाना है। ड्रॉफ्ट मतदाता सूची मतदान केंद्र और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) और जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है। कोई भी देख सकता है। बीएलओ के पास भी मतदाता सूची है।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी एक-एक कॉपी दी गई है। डीएम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए प्रारूप छह, प्रवासी वोटर के लिए प्रारूप-6क और यदि नाम हटवाना है तो प्रारूप-7 पर आवेदन करना होगा। संशोधन या स्थानांतरण के संबंध प्रारूप-8 पर आवेदन करना होगा। सभी आवेदन छह फरवरी तक लिए जाएंगे।