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Bareilly News: मानक के विपरीत निकला वाहन, निमार्णदायी कंपनी पर एक लाख जुर्माना

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बरेली। परिवहन विभाग ने वाहन निर्माण करने वाली कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि लोडर वाहन के निर्माण में जो मानक दर्शाए गए वाहन उनके विपरीत था। उसकी लंबाई, चौड़ाई के अलावा औसत रफ्तार भी मानक के विपरीत पाई गई। इतना ही नहीं बिना पंजीकरण के वाहन क्रेता को दे दिया गया। विभाग अब आगे की जांच करेगा।
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यात्री कर अधिकारी रमेश चंद्र प्रजापति ने बताया कि मंगलवार को वह चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ई-कार्ड वाहन को रोक कर उसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि वाहन की लंबाई, चौड़ाई और स्पीड नियमों के विपरीत है। चेकिंग के दौरान वाहन की चौड़ाई और लंबाई की माप की गई तो निर्धारित मानक चौड़ाई एक मीटर और लंबाई 2.8 मीटर से अधिक पाई गई। निर्धारित मानक रफ्तार 25 किलोमीटर प्रतिघंटे के स्थान पर 35 किलोमीटर पाई गई।
उन्होंने बताया कि संबंधित मैन्युफैक्चर के खिलाफ एक लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जुर्माना राशि वसूल करने के बाद वाहन को रिहा कर दिया गया है। विभाग के स्तर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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