फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: अल्टीमेटम... ठेला हो या पांच सितारा होटल, एक माह में लें ट्रेड लाइसेंस

विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली। ठेला हो या पांच सितारा होटल, हर किसी के पास एक माह में ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर नगर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने लाइसेंस को हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया है। वही कारोबार को 30 श्रेणियों में विभाजित कर उसकी विस्तृत सूची भी जारी की है।
विज्ञापन

नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस के तहत गली-मोहल्लों में ठेला लगाने वाला हो या शहर के बीचोंबीच कोई बड़ा होटल, दुकान, अस्पताल सभी के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी है। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा। नगर निगम की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि तय सीमा में लाइसेंस नहीं लेने पर संबंधित के खिलाफ धारा 550 के अंतर्गत सीधी कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान कि सीलिंग, जुर्माने समेत अन्य दंडनात्मक कार्रवाई शामिल हैं। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस लेने की जिम्मेदारी अब व्यापारियों की होगी। लाइसेंस के बिना व्यापार करना कानूनी अपराध माना जाएगा। संवाद

- आईस्क्रीम के ठेले वाले भी लाइसेंस धारक हों
आईस्क्रीम के ठेलों और दुकानों पर मौजूदा समय में काफी भीड़ लगी रहती है। अब तक फैक्टरी के लिए कई सारे कायदे कानून लागू होते थे, अब फैक्टरी के साथ इनके ठेलों पर भी लाइसेंस धारक ही होंगे। इसको लेकर भी एक सुविधा बनाने की तैयारी है। इसमें एक ही लाइसेंस से फैक्टरी और उसके ठेले मान्य होंगे।
विज्ञापन


- इन श्रेणियों को लेना होगा लाइसेंस
0. होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, बारातघर
0. देशी व विदेशी शराब दुकानें, बियर दुकान, बार

0. नर्सिंग होम, एक्सरे सेंटर, क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब

0. ठेला, हाथ ठेला, चार पहिया, बैल-भैंसा गाड़ियां, ट्रॉलियां

0. आइस फैक्ट्रीज,

0. फाइनेंस कंपनीज, चिट फंड

0. रिक्शा, थ्री व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा, मिनी बस, बड़ी बस

0. बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)



-

इस व्यवस्था से शहर में व्यवस्थित और सुरक्षित कारोबारी माहौल बनेगा। नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और कर प्रणाली समेत अन्य कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें