विवेचना के बाद पुलिस ने राहुल और दीपक के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से 26 साक्ष्य और 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल और दीपक को सुरजीत की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
फुटेज और तमंचे की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट बनी आधार
अभियोजन की ओर से कोर्ट में घटना का सीसी फुटेज और तमंचे की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पेश की गई। बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। तमंचे की फॉरेंसिक जांच में भी पाया गया कि गोली उसी से चली थी। यही दोनों साक्ष्य सजा का आधार बने।
दहेज उत्पीड़न में दोषी पति व सास को तीन-तीन साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 11) हेमेंद्र कुमार सिंह ने दहेज उत्पीड़न के दोषी पति और सास को तीन-तीन साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बहेड़ी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपने पुत्री की शादी थाना क्षेत्र के ही गांव सिंगतरा निवासी हरीश से की थी।
शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज की मांग को लेकर हरीश और उसकी मां नत्थो देवी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से सुनवाई के दौरान पांच गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने हरीश और नत्थो को दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट में दोषी को 10 साल की सजा, 24 हजार रुपये जुर्माना
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के दोषी सिरौली थाना क्षेत्र के अरविंद को 10 साल की कैद और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसने किशोरी को नलकूप पर पूरी रात बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। जुर्माना की रकम जमा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
सिरौली थाना क्षेत्र की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 जून 2023 को उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी। रास्ते में अरविंद ने उसका अपहरण कर लिया। उसे अपने नलकूप पर ले गया और रातभर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के बाद सुबह को उसे वहीं छोड़कर चला गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी।
किशोरी और आरोपी के कपड़ों की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराई गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों को सुना। साक्ष्यों का अध्ययन कर अरविंद को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई है।