बरेली। शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा और बिहारीपुर करोलान निवासी नदीम खान को कोर्ट ने एक-एक लाख के बंधपत्र पर सशर्त जमानत स्वीकृत कर दी है।
महिला थाने की एसआई कोमल कुंडू ने तौकीर रजा और नदीम समेत अन्य के खिलाफ कोतवाली में 26 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों आरोपियों ने अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार अमृता शुक्ला की अदालत में वकील के जरिये जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि आरोपी विवेचक की अनुमति के बिना शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे।
अगर आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं करते हैं तो विवेचक को अधिकार होगा कि वह उनकी जमानत निरस्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकता है। मौलाना की अब तक चार मामले में जमानत स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन उसे अभी जेल में रहना होगा। दरअसल, अभी कई मामलों में मौलाना की जमानत स्वीकृत होना बाकी है।