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Bareilly News: घर में घुसकर महिला की हत्या और लूटपाट में दो दोषियों को उम्रकैद

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बरेली। स्पेशल जज (एससी-एसटी एक्ट) अफशा ने घर में घुसकर महिला की हत्या और लूटपाट के दो दोषियों को उम्रकैद और 46-46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वारदात में शामिल दो आरोपी नाबालिग होने के कारण पत्रावली किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई थी।
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शहर के गंगापुर निवासी पीयूष ने तीन अगस्त 2006 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सिविल लाइंस क्षेत्र में आईसीआईसी बैंक के सामने गली में उनकी मामी गीता अग्रवाल का घर है। दोपहर 1:30 बजे तीन चार युवक उनके घर पहुंचे। घंटी बचाने के बाद कहा कि सुबोध ने कुछ सामान भेजा है।
मामी गीता अग्रवाल ने जैसे ही दरवाजा खोला युवक घर में घुस गए और दूसरी मामी ऋतु अग्रवाल पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गीता अग्रवाल भी घायल हो गईं। इसके बाद युवकों ने लूटपाट की और भाग गए। हमलावरों को भागते हुए कई लोगों ने देखा।
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जांच के दौरान पुलिस ने पीयूष के मामा की दुकान पर तीन महीने पहले तक काम करने वाली थाना किला के बमनपुरी निवासी विवेक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूट के जेवर और नकदी भी बरामद हुई।
उसने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की और किला थाना क्षेत्र के कूंचा साहूकारा निवासी सोमू सारस्वत समेत तीन अन्य साथियों के नाम बताए। इनमें दो नाबालिग थे। पहले पुलिस और फिर कोर्ट में गवाहों ने विवेक व सोमू की शिनाख्त की। गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने विवेक व सोमू को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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