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टेंट आवश्यक सेवा, हम पर नहीं लागू नो एंट्री

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बरेली। टेंट हाउस एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने शनिवार को एसपी ट्रैफिक से मुलाकात कर अपने वाहनों को नो एंट्री से छूट देने की मांग की। यातायात निदेशालय का पत्र दिखाकर बताया कि टेंट हाउस का काम आवश्यक सेवा की श्रेणी में आता है इसलिए उस पर नो एंट्री का नियम लागू नहीं होता। एसपी ट्रैफिक ने इस मामले में उप परिवहन आयुक्त से बात करने को कहा।
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एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ओम मेहरा के साथ कई टेंट कारोबारियों ने एसपी ट्रैफिक एससी गंगवार को फरवरी माह का डीआईजी ट्रैफिक का पत्र दिखाया। इसमें जरूरी सेवा वाले वाहनों को नो एंट्री से छूट देने की बात लिखी गई है। कहा कि कई बार नो एंट्री में फंसने की वजह से वाहनों में मौजूद सामान खराब हो जाता है। इस पर एसपी ट्रैफिक ने उसी आदेश में नीचे का हिस्सा टेंट कारोबारियों को दिखा दिया, जिसमें परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेने को कहा गया है। बताया कि कई बार ऐसे वाहनों को राहत दी भी जाती है लेकिन ओवरलोडिंग व अन्य वजहों से समस्या आ जाती है। इसलिए पूरा निदान परिवहन अधिकारी ही कर सकते हैं। ज्ञापन देने वालों में गोपेश अग्रवाल, ओम मेहरा, अरुण शर्मा, अशोक पारादासनी और राम कुमार आहूजा आदि शामिल रहे।
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