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Bareilly News: धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले को तीन साल की सजा

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बरेली। सिरौली थाना क्षेत्र में दूसरे समुदाय की युवती को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने के दोषी तौफीक को तीन साल की सजा सुनाई गई है। दस महीने के अंदर सुनवाई कर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने 29 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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सिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने अक्तूबर 2024 में सिरौली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दूसरे समुदाय के तौफीक ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। वह आपराधिक किस्म का युवक है। वह लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। ऐसा नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। वह युवती को बदला हुआ नाम शबनम कहकर पुकारने लगा था। युवती ने परेशान होकर तौफीक के खिलाफ सिरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
तौफीक के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई के बाद तौफीक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। ब्यूरो
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