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Bareilly News: एससी-एसटी एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद, पॉक्सो एक्ट में बरी

Thu, 26 Mar 2026 03:11 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-दो ने बुधवार को एससी-एसटी एक्ट में दोषी सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला पैर निकट करेली स्वास्थ्य केंद्र निवासी सोनू साहू को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सुभाषनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने 13 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सोनू साहू उसकी नाबालिग बेटी को कोचिंग जाते-आते समय परेशान करता है। उसको देखकर अश्लील कमेंट और हरकतें करता है। विनोद करने पर आरोपी उसके घर में घुस आया और उसकी बेटी से छेड़खानी की व तमंचे की नोंक पर खींचकर ले गया। आरोपी ने अपमानित किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी-एससी, पॉक्सो एक्ट, और घर में घुसकर हमला करने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को एससी-एसटी, पॉक्सो एक्ट और घर में घुसकर हमला करने के आरोपों में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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ससुर की गैर इरादतन हत्या के दोषी को तीन साल की कैद
- शादी समारोह के दौरान ससुर के सिर पर मार दी थी ईंट
संवाद न्यूज एजेंसी
बरेली। जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह ने ससुर की गैर इरादतन हत्या के दोषी बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव चंदपुर बिचपुरी निवासी अनिल को बुधवार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
बारादरी थाना क्षेत्र के दुर्गानगर निवासी रामू कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह अप्रैल 2018 को रात नौ बजे वह अपने भाई रामकिशोर की बेटी के शादी समारोह में संजय नगर के एक मैरिज लॉन में था। शादी में हिस्सा लेने उसका बहनोई अनिल व अन्य रिश्तेदार भी आए थे।
बहन की शादी के बाद से ही अनिल हम लोगों से सही ढंग से बात नहीं करता था। समारोह के दौरान उसके पिता रूपलाल ने दामाद होने के नाते अनिल से हाल-चाल पूछा और खाना खाने के लिए कहा। इस पर अनिल आग बबूला हो गया और मारपीट करने लगा। उसने पिता के सिर पर ईंट मार दी। इससे वह गंभीर घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कोर्ट में 10 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अनिल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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शहर में बवाल के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जियां निरस्त

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने शहर में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
कोतवाली के उप निरीक्षक शिवम कुमार की ओर से 150 लोगों के खिलाफ दंगा करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगाने और पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें एक आरोपी किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला जखीरा निवासी मोईन खान ने वकील के जरिये कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उसकी अर्जी निरस्त कर दी है। कोतवाली के ही एक अन्य मामले में बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला चक महमूद अब्बास नगर निवासी साजिद सकलैनी आरोपी है। उसके खिलाफ भी इसी तरह के आरोप हैं। उसने भी अग्रिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने इसे भी निरस्त कर दिया है। संवाद
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