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Bareilly News: भाजपा नेता डंपी के हत्यारे दो भाइयों समेत तीन को उम्रकैद, 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

Fri, 25 Apr 2025 11:02 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

बरेली में 14 अप्रैल 2020 को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष यूनुस अहमद उर्फ डंपी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।   
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भाजपा नेता यूनुस अहमद उर्फ डंपी (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में भाजपा नेता और मेयर प्रत्याशी रहे युनूस अहमद उर्फ डंपी की संपत्ति के विवाद में गोली मारकर हत्या करने वाले दो सगे भाइयों समेत तीन को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान 14 अप्रैल 2020 को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष यूनुस अहमद उर्फ डंपी एजाजनगर गौंटिया स्थित अपने घर के दरवाजे पर रिश्तेदारों के साथ बैठे थे। रिटायर्ड फौजी सिराजउद्दीन, उसका भाई इशामुद्दीन, आशिक नाम के शख्स व एक अन्य अज्ञात आरोपी यहां आए। इन हथियारबंद लोगों ने भाजपा नेता युनूस अहमद पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। बारादरी थाने में युनूस की पत्नी शहनाज ने मुकदमा दर्ज कराया था। 

कोर्ट में पेश किए गए थे 12 गवाह 
विवेचना के बाद पुलिस ने सिराजउद्दीन, इशामुद्दीन और आशिक के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह अदालत में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह की अदालत ने भाजपा नेता की पत्नी और मुकदमा वादी शहनाज के बयान को अहम माना। 
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न्यायालय ने सिराजउद्दीन, इशामुद्दीन और आशिक को हत्याकांड का दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा अदालत ने इशामुद्दीन को आर्म्स एक्ट मामले में दोषी मानते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना व एक साल की सजा सुनाई। वहीं आशिक पर आर्म्स एक्ट मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक साल की सजा सुनाई।

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दुष्कर्म करने वाले जीजा को बीस साल की सजा
अपनी नाबालिग साली को फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने वाले जीजा को अदालत ने बीस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 30 मई 2022 को देवरनिया थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दामाद सलमान उसकी नाबालिग बेटी को फुसलाकर ले गया है। सलमान के परिजनों से लड़की के बारे में पूछा तो झगड़ा करने लगे। पुलिस ने विवेचना के बाद सलमान के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

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अभियोजन पक्ष ने अदालत में सात गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक की अदालत ने सलमान को दोषी ठहराते हुए बीस साल की कठोर सजा सुनाई। सलमान पर अदालत ने 53 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया गया है। 

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