किशोरी को बंगलूरू ले जाकर संबंध बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
आत्महत्या की धमकी देकर किशोरी को घर से बंगलूरू ले जाने और वहां 20 दिन रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है। यौन शोषण के कारण किशोरी गर्भवती हो गई थी।
थाना नवाबगंज के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 मार्च को वह अपनी दुकान पर चला गया। उसका बेटा भी घर पर नहीं था। इस दौरान परिचित अर्पित उसकी बेटी को अगवा कर ले गया। बेटी घर से 30 हजार रुपये भी ले गई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को 19 अप्रैल को सेटेलाइट बस अड्डे के पास से ढूंढ निकाला। उसने अपने बयान में बताया कि अर्पित ने उसे मोबाइल फोन दिया था। दोनों काफी समय से बात करते थे। अर्पित ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह उसके साथ नहीं गई तो वह जहर खाकर जान दे देगा और आरोप उस पर लगेगा।
इसके बाद वह अर्पित के साथ चली गई। वह उसे बंगलूरू ले गया। वहां किराये पर कमरा लिया। अर्पित ने उसके मना करने के बावजूद कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
बंगलूरू से दोनों 19 अप्रैल को बरेली आए। यहां अर्पित कुछ सामान लेने के बहाने चला गया। किशोरी को पुलिस अपने साथ ले गई। मेडिकल जांच में पता चला कि किशोरी गर्भवती है। आरोपी अर्पित ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।