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पांच लाख की संपत्ति खरीदने वालों पर आयकर का शिकंजा

Fri, 08 Jan 2016 02:29 AM IST
बरेली
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बरेली। पांच लाख से अधिक की जमीन, मकान या दुकान की खरीद फरोख्त करने वाले आयकर के दायरे में आ गए हैं। संयुक्त आयुक्त (आयकर) ने ऐसे लोगों की रजिस्ट्री आफिस से सूची मांगी है, जिन्होंने पांच लाख या इससे अधिक राशि की संपत्ति के बैनामा कराए हैं। इन आंकड़ों को जुटाने के लिए रजिस्ट्री आफिस में बैनामा तलाशे जा रहे हैं। आयकर विभाग के इस फैसले से 85 फीसदी बैनामा शिकंजे में आ जाएंगे।  
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इस नए आदेश से संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वाले भी परेशान हैं। उन्हें भी आयकर विभाग के नोटिस का जबाव देना होगा। वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्री आफिस में भी काम बढ़ गया है। पिछले साल तक आयकर विभाग की ओर से 30 लाख से अधिक राशि क ी संपत्ति का बैनामा कराने वालों का ब्योरा मांगा जाता था। वित्तीय वर्ष के अंत में सब रजिस्ट्रार अपने सर्किल के बैनामा का रिटर्न निर्धारित प्रारुप पर भरकर आयकर विभाग में भेजते थे। साथ में उनके पेन नंबरों का भी उल्लेख किया जाता था। जिसके आधार पर आयकर विभाग संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वालों की आय और खर्चों का ब्योरा आसानी से कर लेता है। उसी के आधार पर टैक्स लगा दिया जाता है।
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‘आयकर विभाग के निर्देश मिल गए हैं, सभी सब रजिस्ट्रार को सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।’ ओपी सिंह, सहायक आयुक्त (स्टांप)

ये बैनामा हैं आयकर के दायरे में
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सब रजिस्ट्रार (प्रथम)   6114
सब रजिस्ट्रार (द्धितीय)  6540
सब रजिस्ट्रार (बहेड़ी)   2285
सब रजिस्ट्रार आंवला)  3358
सब रजिस्ट्रार (फरीदपुर) 3189
सब रजिस्ट्रार(नवाबगंज) 2380
सब रजिस्ट्रार (मीरगंज) 2003
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कुल                    25869
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