फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के ईओ को किया तलब

विज्ञापन
विज्ञापन
नवाबगंज। नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक के पद से सुरेश पाल को हटाकर बैकलॉग सफाई कर्मी को वरिष्ठ लिपिक बनाए जाने का मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन

नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक सुरेश पाल पर परिषद के कुछ सभासदों की तरफ से तरह-तरह के आरोप लगाते हुए पालिका अध्यक्ष से वरिष्ठ लिपिक को पद से हटाए जाने की मांग की गई थी, जिस पर अधिशासी अधिकारी की बजाए पालिका अध्यक्ष प्रेमलता राठौर ने उन्हें पद से हटाकर जहां उन्हें उनके मूल पद नायब मुहर्रिर पद पर भेजने के आदेश जारी किए थे। वहीं, उनके स्थान पर बैकलॉग सफाईकर्मी धीरेंद्र कुमार को वरिष्ठ लिपिक का पदभार सौंपे जाने के आदेश कर डाले थे।
पालिका अध्यक्ष के 17 अप्रैल के इस आदेश को सुरेश पाल ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सुरेश पाल के वरिष्ठ अधिवक्ता सैय्यद वाजिद अली की तरफ से दायर की याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को 14 मई को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें