नैनीताल रोड के किनारे स्थित जमीन के मालिकाना हक को लेकर पालिका ने दायर की थी याचिका
बहेड़ी। नैनीताल रोड स्थित सम्राट टॉकीज से आगे बेशकीमती जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद में अब हाईकोर्ट ने किसानों के हक में फैसला सुनाया है। नगर पालिका को किसी तरह का हस्तक्षेप न करने के आदेश दिए गए हैं।
नैनीताल रोड के किनारे स्थित गाटा संख्या 263 व 264 के संपूर्ण रकबे पर मालिकाना हक को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। नगर पालिका का दावा था कि यह पालिका की संपत्ति है। दूसरी ओर जमील अहमद समेत छह किसान इस संपत्ति को पैतृक संपत्ति बताते हुए मालिक होने का दावा कर रहे थे। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन था।
कुछ दिन पहले किसानों ने यहां मार्केट का निर्माण शुरू किया तो पालिका ने काम बंद करा दिया। नगर पालिका ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक रिट और दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने नगर पालिका के मालिकाना हक को खारिज करते हुए किसानों के हक में फैसला सुनाया है।
वर्जन :
इस प्रकरण में विधिक राय ली जा रही है। जल्द ही आगे की कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा। - शशि प्रभा चौधरी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बहेड़ी