बरेली। शासन के आदेश जारी करने के तीन दिन बाद आखिरकार साप्ताहिक लॉकडाउन खत्म करने का एलान करते हुए प्रशासन ने नई गाइड लाइन जारी कर दी। इससे बाजार में असमंजस की स्थिति तो दूर हो गई लेकिन प्रशासन ने अब भी यह साफ नहीं किया है कि बाजार खुलने और बंद होने का समय क्या होगा। हालांकि गाइड लाइन में कहा गया है कि बाजारों की साप्ताहिक बंदी लॉकडाउन से पहले की व्यवस्था के तहत होगी। इसके साथ तहसील और थाना दिवस का आयोजन भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री की ओर से रविवार का साप्ताहिक लॉकडाउन खत्म करने की घोषणा के बाद अफसर शासन की एडवाइजरी का इंतजार कर रहे थे और व्यापारी अफसरों की गाइड लाइन का। गाइड लाइन जारी न होने से गुरुवार की साप्ताहिक बंदी को लेकर व्यापारी वर्ग में काफी असमंजस रहा था। तीन दिन की देरी से शुक्रवार को साप्ताहिक लॉकडाउन खत्म करने का शासनादेश जिला प्रशासन के पास पहुंचा जिसे प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग ने तत्काल लागू कर दिया। उन्होंने बताया कि शासन का आदेश शाम पांच बजे प्राप्त हुआ जिसे शाम सवा सात बजे लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू की गई रविवार की बंदी को खत्म कर दिया गया है। लॉकडाउन शुरू होने से पहले जिस तरह जिले में बाजारों में साप्ताहिक बंदी होती थी उसी के अनुसार व्यवस्था रहेगी।
बाजार में भीड़ मिली तो होगी सख्त कार्रवाई
रविवार की साप्ताहिक बंदी खत्म करने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। एडीएम सिटी महेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो गाइड लाइन शासन की ओर से जारी हैं, उसमें बदलाव नहीं किया गया है। बाजार खुलेंगे मगर उसमें 15 मिनट से ज्यादा का ठहराव होने पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों से संक्रमण की रोकथाम के लिए सहयोग करने को कहा है।
कन्टेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी रियायत
सीडीओ चंद्र मोहन गर्ग ने बताया कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के बाबत कन्टेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं रहेगी। यहां पर घर घर सर्विलांस और कांट्रेक्ट ट्रेसिंग का काम चलता रहेगा। जरूरत के सामान की बिक्री के लिए दुकान खोली जाएंगी। कन्टेनमेंट जोन में स्थापित होटल और रेस्टोरेंट का संचालन नहीं होगा। इसके अलावा अन्य इलाकों में शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे।
श्यामगंज बाजार अब भी रविवार को ही बंद होगा
पुरानी व्यवस्था के तहत अब श्यामगंज बाजार रविवार को बंद रहेगा जबकि सिविल लाइंस, कोहाड़ापीर, राजेंद्रनगर, डीडीपुरम, किला, साहूकारा, बड़ा बाजार, कुतुबखाना, पुराना शहर, जंक्शन रोड आदि बाजारों में गुरुवार को बंदी होगी।
होटल-रेस्टोरेंट चलाने वाले अब भी असमंजस में
लॉकडाउन से पहले तमाम रेस्टोरेंट आधी रात बाद भी खुले रहते थे। प्रशासन की गाइडलाइन में बाजार खुलने और बंद होने का समय तय नहीं किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि आधे-अधूरे आदेश का दुरुपयोग ज्यादातर रेस्टोरेंट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि जब शराब दुकानों का समय तय है तब खान-पान कारोबार बंद होने का समय भी तय होना चाहिए। राजेंद्रनगर, जंक्शन मार्ग, सैलानी, श्यामगंज, कुतुबखाना, सुभाषनगर, सीबीगंज, पीलीभीत बाईपास, डेलापीर, डीडीपुरम समेत कई स्थानों पर खान-पान दुकानें और रेस्टोरेंट खुुले रहते हैं। आए दिन कुछ स्थानों पर विवाद भी होते हैं।
प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर पुरानी बाजार व्यवस्था लागू करा दी है लेकिन आदेश में यह नहीं लिखा है कि दुकानें खुलने और बंद होने का समय क्या होगा। पुरानी व्यवस्था लागू होने से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। रेस्टोरेंट-होटल बंद होने का समय तय किया जाना चाहिए। - मनोज दीक्षित, कारोबारी
तीन दिन बाद प्रशासन जाग गया। आसपास सभी जिलों में आदेश पहले ही लागू हो गए थे मगर यहां पर शासन से गाइड लाइन आने की बात होती रही। इससे व्यापारी और ग्राहक दोनों ही असमंजस में थे। प्रशासन बाजार खुलने और बंद होने का समय और तय करा दे। - सरदार भूपेंद्र सिंह, दुकानदार
नई गाइडलाइन समय से जारी नहीं होने से व्यापारी परेशान थे। कच्चा काम करने वाले सबसे ज्यादा परेशान रहे क्योंकि एक दिन भी उत्पाद बच गया तो खराब हो जाता है। गाइड लाइन जारी होने से बाजार में आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो जाएंगी। - रोहित खंडेलवाल, मिष्ठान विक्र्रेता
प्रशासन ने काफी देर से गाइडलाइन जारी की है। पुरानी व्यवस्था लागू होने के आदेश दो दिन पहले जारी हो जाना चाहिए क्योंकि भ्रम होने से ही गुरुवार को बाजार आधा-अधूरा खुला और ग्राहक भी कम आए लेकिन अब आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। - संदीप अग्रवाल मिंटू, सराफ