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Bareilly News: ग्रामीण की हत्या में दोषी को उम्रकैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना

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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने हत्या में दोषी मीरगंज थाने के गांव करनपुर निवासी सुरजीत को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी रकम मामले में वादी मृतक के भाई को देने का आदेश भी दिया है। इस मामले में 16 माह में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला दिया है।
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मीरगंज थाने के गांव करनपुर निवासी राजपाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बड़ा भाई नेपाल सिंह उर्फ विधायक अविवाहित था। वह खेत पर ही अपने नलकूप की झोंपड़ी में रहता था। 22 अप्रैल 2024 की रात नौ बजे गांव के केंद्रपाल सिंह ने सूचना दी कि नेपाल सिंह चक रोड के पास खून से लथपथ पड़ा है। किसी ने उसको बेरहमी से मारा है।
वह अपने बेटे रोहित सिंह व केंद्रपाल सिंह के साथ झोंपड़ी पर गए तो रास्ते में गांव का ही सुरजीत गांव की ओर भागता हुआ दिखा। झोंपड़ी से आगे पहुंचने पर चक रोड पर नेपाल सिंह खून से लथपथ पड़ा मिला। उसके चेहरे पर चोटों के गहरे निशान थे और उसकी मौत हो चुकी थी।
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गांव के काफी लोग भी मौके पर आ गए। इसी दौरान पता लगा कि रात सात से आठ बजे के बीच गांव के ही सुरजीत, कपिल सिंह, केंद्रपाल, मोहम्मदगंज के सुनील कुमार और गहबरा के छोटू ने नलकूप पर भाई के साथ शराब पी थी। इस दौरान सुरजीत व छोटू के बीच मारपीट हुई थी। सुरजीत के साथ उसके भाई का पुराना विवाद भी चल रहा है। इसी विवाद में सुरजीत ने उसके भाई की निर्मम हत्या कर दी है।
पुलिस ने सुरजीत व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद सुरजीत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुरजीत को हत्या का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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