बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने दुष्कर्म के आरोपी सीबीगंज निवासी सुधीर को दोषमुक्त करार दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान किशोरी और उसके पिता अपने बयान से पलट गए। इसी आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी व्यक्ति ने 23 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि 20 मार्च को घर पर उसकी 13 साल की बेटी अकेली थी। गांव का ही सुधीर उसे बुलाकर ले गया। गांव के बाहर तालाब किनारे यूकेलिप्टस के बाग में उसके साथ दुष्कर्म किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। वादी ने गवाही में कहा कि वह घटना के दिन गाजियाबाद था। सुधीर के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बारे में उसे कुछ पता नहीं है। उसके पिता ने तहरीर दी थी। वही तहरीर उसने थाने में दे दी थी।
किशोरी ने कहा कि सुधीर न तो उसे बुलाकर ले गया और न ही उसके साथ कोई गलत काम किया। उसके पिता ने बाबा के कहने पर थाने में तहरीर दे दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुधीर को दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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बाइक चोरी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या तीन अभय श्रीवास्तव ने बाइक चोरी के दो आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के बंधपत्र पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। थाना बारादरी के उप निरीक्षक विनय बहादुर ने 25 अक्तूबर को बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा गौटिया निवासी करन उर्फ बिल्लू और चंद्र प्रकाश उर्फ अरविंद शर्मा उर्फ बाबू जी को चेकिंग के दौरान चोरी की दो बाइकों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी जेल में हैं। उन्होंने वकील के जरिये जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने दोनों की जमानत स्वीकृत कर दी है। संवाद