सचिन और विक्रम की जमानत मंजूरी का आदेश बुधवार को सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह ने एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने का आदेश दिया। इसके बाद दो-दो जमानती दाखिल किए गए। इन्हें सत्यापन के लिए संबंधित थाने और तहसील भेजा गया है। सत्यापन के बाद दोनों आरोपियों की रिहाई संभव होगी।
तारीख पर पेश नहीं हुए भाजपा नेता, फिर समन जारी
चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपये फिरौती मांगने के मामले में आरोपी जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौर और भाजपा नेता अजीत सिंह को भी मुकदमे की तारीख पर बुधवार को आना था, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे। हालांकि कोर्ट की ओर से दोनों को समन तामील कराए जा चुके हैं। बुधवार को भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने दोनों को दोबारा समन जारी किया है।